उत्त्तरकाशी। वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले में द्वारा फसलों की पराली, आड़ा, झाड़-झंकार आदि को खेतों आग लगाकर नष्ट किए जाने तथा रास्तों व वन खेत्रों में ज्वलनशील सामग्री का अनुचित निस्तारण करने और वन क्षेत्रों में किसी भी प्रयोजन हेतु आग जलाने या लगाने पर पाबंदी लगाए जाने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में जारी आदेश में जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा है कि जिले में कुछ काश्तकारों के द्वारा फसलों की पराली, खेतों की सफाई से उत्पन्न मलवा, ढेर (आड़ा), झाड़-झंकार आदि को अपने खेतो में आग लगाकर नष्ट किए जाने एवं कतिपय व्यक्तियों व शरारती तत्वों द्वारा रास्तों व वन क्षेत्रांतर्गत धूम्रपान सामग्री व अन्य ज्वलनशील सामग्री का अनुचित निस्तारण करने और वन मार्गों में फेंके जाने के दौरान तेज हवा आदि कारणों से वनाग्नि की घटनाएं घटित हो रही है। जिस पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने हेतु जिले में धारा 144 के प्राविधानों के तहत जारी पाबंदी एक सप्ताह की अवधि तक लागू रहेगी और इसका उल्लंघन करने पर कानूनी प्राविधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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