देहरादून। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि राज्य में 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 07ः00 बजे से सायं 05ः00 बजे तक मतदान होना है। राज्य में बुधवार को सायं 05ः00 बजे से चुनाव प्रचार करने की समयावधि समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मतदान की समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व अर्थात् 17 अप्रैल 2024 को सायं 05ः00 बजे के बाद से समाचार पत्रों में कोई भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार, कोई अन्य संगठन या व्यक्ति को कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व राज्य अथवा जिला स्तरीय एमसीएमसी से अनुमति/प्रमाणन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि एक्जिट पोल के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सख्त निर्देश दिये गये हैं कि प्रथम चरण के मतदान प्रारम्भ होने के समय से अन्तिम चरण के मतदान समाप्त होने के आधे घण्टे बाद तक एक्जिट पोल के नतीजों का प्रकाशन या प्रसारण करना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान के दिवस से 48 घण्टे पूर्व की अवधि में ओपिनियन पोल करना और उसका प्रकाशन/प्रसारण प्रतिबंधित है।
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