नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कूड़ा बीनने वालों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें प्रोत्साहन राशि देने के लिए नगर निगम देहरादून को समुचित योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र का स्वतः संज्ञान लेते हुए नगर निगम देहरादून, शिक्षा विभाग, शहरी विकास विभाग और पंचायती राज विभाग को कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
Related Posts
मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास से संबंधित कार्यों की समीक्षा की
- admin
- August 30, 2024
- 0
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को सचिवालय में शासन के उच्चाधिकारियों एवं वीडियो क्रांन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन […]
ऊखीमठ क्षेत्र पंचायत की बैठक 21 को
- admin
- September 11, 2024
- 0
रुद्रप्रयाग। क्षेत्र पंचायत ऊखीमठ की आगामी बैठक 21 सितंबर को क्षेत्र पंचायत ऊखीमठ की आगामी बैठक 21 सितंबर (शनिवार) को ब्लाक प्रमुख श्रीमती श्वेता पांडेय […]
मुख्यमंत्री ने दी शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि
- admin
- September 2, 2024
- 0
देहरादून। आज मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी के शहीद राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा […]