देहरादून। नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य में सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा की भर्ती में प्रदेश के जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान-डायट के अलावा दूसरे राज्यों के डीएलएड प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दावेदारी रद्द करने के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के इस मामले पर सुनवाई की। न्यायालय में दी गई याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसने सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए आवेदन करते हुए प्रयागराज से डीएलएड कोर्स करने का प्रमाण पत्र संलग्न किया था। जिसे राज्य प्राथमिक शिक्षा विभाग ने रद्द करते हुए कहा कि सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने राज्य की डायट से डीएलएड का कोर्स किया हो। सरकार की ओर से कहा गया कि यह राज्य की डायट से ही डीएलएड कोर्स की शर्त विज्ञापन में पहले से ही लिखी है।
Related Posts
शिक्षा विभाग में जल्द होगी विभिन्न पदों पर भर्तियां
- admin
- July 10, 2024
- 0
देहरादून। शिक्षा विभाग में जल्द ही विभिन्न संवर्ग के 11 हजार रिक्त पदों को भरा जायेगा। इसके लिए शिक्षामंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों […]
अज्ञात वाहन ने मारी स्कूटी सवार को टक्कर, मौत
- admin
- March 23, 2025
- 0
ऋषिकेश। दून-ऋषिकेश मार्ग पर सात मोड़ के पास शनिवार की देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक की जान चली गई। अज्ञात […]
उत्तराखण्ड निवास का लोकार्पण किया
- admin
- November 6, 2024
- 0
देहरादून। आज नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में नव निर्मित `उत्तराखंड निवास’ का आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सादे आयोजन में लोकार्पण किया.राज्य अतिथि गृह […]