नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कूड़ा बीनने वालों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें प्रोत्साहन राशि देने के लिए नगर निगम देहरादून को समुचित योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र का स्वतः संज्ञान लेते हुए नगर निगम देहरादून, शिक्षा विभाग, शहरी विकास विभाग और पंचायती राज विभाग को कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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