देहरादून। सरकार ने राज्य के निगमों, निकायों, प्राधिकरणों और अन्य संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को 1 जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके तहत निगमों, निकायों, प्राधिकरणों, पंचायतों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और उपक्रमों में कार्यरत व सेवानिवृत्त कार्मिकों को राजकीय कर्मचारियों की तरह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जिन सार्वजनिक निकायों और उपक्रमों के कर्मचारी पांचवें केंद्रीय वेतनमान के तहत कार्यरत हैं, उन्हें भी 01 जनवरी 2024 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।