देहरादून। प्रदेश में राज्य आपदा मोचन निधि के तहत जिलाधिकारी एक करोड़ रूपये तक के कार्य की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति अपने स्तर से दे सकेंगे। साथ ही मण्डलायुक्त को पांच करोड़ रूपये तक की योजनाओं की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति के अधिकार दिए गए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में राज्य आपदा मोचन निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न प्रस्तावों पर अनुमोदन दियामुख्य सचिव ने विभिन्न जिलों और रेखीय विभागों को उनकी मांग के अनुसार स्वीकृत की गई 287 करोड़ रुपए की धनराशि पर कार्योत्तर अनुमोदन दिया है। साथ ही पेयजल निगम, पीएमजीएसवाई, लोक निर्माण विभाग व यूपीसीएल को राज्य आपदा मोचन निधि के तहत इस वित्तीय वर्ष में आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए 95 करोड़ की धनराशि देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है।
मुख्य सचिव ने हल्द्वानी के गौलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए तत्काल बैठक करने के निर्देश भी दिए हैं।