देहरादून। शासन ने सोशल मीडिया, न्यूज चैनल व समाचार-पत्र इत्यादि के माध्यम से महिला व बच्चे सम्बन्धी आपराधिक प्रकरणों में पीड़ितों से सम्बन्धित जानकारी सार्वजनिक न किये जाने को लेकर एडवाइजरी जारी की है।एडवाइजरी के अनुसार महिला या बच्चों के विरूद्ध हो रहे आपराधिक प्रकरणों में पीड़ित महिला एवं बच्चों के नाम, पहचान तथा अपराध से सम्बन्धित दस्तावेज एवं निजी जीवन की अन्य जानकारी का उल्लेख सहित सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों एवं समाचार पत्र माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है, जो कि प्रतिबन्धित है एवं अपराध की श्रेणी में आता है।इसलिए सभी संबंधित मीडिया प्लेटफॉर्म महिला एवं बच्चों से सम्बंधित आपराधिक प्रकरणों में पीड़ित से सम्बन्धित अपराधों की जानकारी एवं उनकी पहचान की गोपनीयता बनाये रखने एवं जानकारी पब्लिक डोमेन में प्रसारित न करें।
Related Posts
बन्द सड़कों को जल्द खोलें
- admin
- September 15, 2024
- 0
देहरादून। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने शनिवार को भी यूएसडीएमए स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर मानसून के दृष्टिगत सभी […]
पांच वर्षीय बालक को गुलदार ने बनाया निवाला
- admin
- August 20, 2024
- 0
पौड़ी। बीती रात जनपद के रिखणीखाल विकासखंड के गुठेरथा ग्राम पंचायत के तोक गांव कोटा में एक 5 साल के बच्चे को गुलदार ने अपना […]
प्रदेश में मतदाताओं की संख्या
- admin
- October 30, 2024
- 0
देहरादून। प्रदेश में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 83 लाख 71 हजार 700 हो गई है। साथ ही प्रदेश में 2 लाख 42 हजार 365 नए […]