देहरादून। शासन ने सोशल मीडिया, न्यूज चैनल व समाचार-पत्र इत्यादि के माध्यम से महिला व बच्चे सम्बन्धी आपराधिक प्रकरणों में पीड़ितों से सम्बन्धित जानकारी सार्वजनिक न किये जाने को लेकर एडवाइजरी जारी की है।एडवाइजरी के अनुसार महिला या बच्चों के विरूद्ध हो रहे आपराधिक प्रकरणों में पीड़ित महिला एवं बच्चों के नाम, पहचान तथा अपराध से सम्बन्धित दस्तावेज एवं निजी जीवन की अन्य जानकारी का उल्लेख सहित सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों एवं समाचार पत्र माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है, जो कि प्रतिबन्धित है एवं अपराध की श्रेणी में आता है।इसलिए सभी संबंधित मीडिया प्लेटफॉर्म महिला एवं बच्चों से सम्बंधित आपराधिक प्रकरणों में पीड़ित से सम्बन्धित अपराधों की जानकारी एवं उनकी पहचान की गोपनीयता बनाये रखने एवं जानकारी पब्लिक डोमेन में प्रसारित न करें।
Related Posts
कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर और स्लोवेनिया के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बीच समझौता
- admin
- September 5, 2024
- 0
देहरादून। मौन पालन और शहद उत्पादन के लिए कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर और स्लोवेनिया के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बीच समझौता हुआ। मौन पालन और […]
सरयू में बहा किशोर
- admin
- July 31, 2024
- 0
बागेश्वर। बागेश्वर जिले मे सरयू नदी में नहाते समय एक बालक बह गया। जबकि एक युवक ने छलांग लगा दी। युवक को पुलिस ने रेस्क्यू […]
हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत
- admin
- September 20, 2024
- 0
देहरादून। एक बेलगाम तेजरफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी में पीछे बैठे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, […]