देहरादून। नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य में सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा की भर्ती में प्रदेश के जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान-डायट के अलावा दूसरे राज्यों के डीएलएड प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दावेदारी रद्द करने के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के इस मामले पर सुनवाई की। न्यायालय में दी गई याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसने सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए आवेदन करते हुए प्रयागराज से डीएलएड कोर्स करने का प्रमाण पत्र संलग्न किया था। जिसे राज्य प्राथमिक शिक्षा विभाग ने रद्द करते हुए कहा कि सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने राज्य की डायट से डीएलएड का कोर्स किया हो। सरकार की ओर से कहा गया कि यह राज्य की डायट से ही डीएलएड कोर्स की शर्त विज्ञापन में पहले से ही लिखी है।
Related Posts
ऊर्जा मंत्री से मिले मुख्यमंत्री
- admin
- June 27, 2024
- 0
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट कर केंद्रीय मंत्री, आवास एवं शहरी […]
केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग का कुंड पुल छोटे वाहनों के लिए खुला
- admin
- September 5, 2024
- 0
रुद्रप्रयाग। केदारनाथ यात्रा को सुव्यवस्थित करने और यात्रा मार्ग पर मूलभूत सुविधाओं को फिर से पटरी पर लाने के लिए शासन-प्रशासन स्तर पर तैयारियां की […]
सड़कों का कार्य प्राथमिकता से करें
- admin
- October 22, 2024
- 0
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से अब तक पूर्ण हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। […]