नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य में सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा की भर्ती में प्रदेश के जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान-डायट के अलावा दूसरे राज्यों के डीएलएड प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दावेदारी रद्द करने के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के इस मामले पर सुनवाई की। न्यायालय में दी गई याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसने सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए आवेदन करते हुए प्रयागराज से डीएलएड कोर्स करने का प्रमाण पत्र संलग्न किया था। जिसे राज्य प्राथमिक शिक्षा विभाग ने रद्द करते हुए कहा कि सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने राज्य की डायट से डीएलएड का कोर्स किया हो। सरकार की ओर से कहा गया कि यह राज्य की डायट से ही डीएलएड कोर्स की शर्त विज्ञापन में पहले से ही लिखी है।
Related Posts
छात्रसंघ चुनाव में छात्राओं को 50 फीसद प्रतिनिधित्व
- admin
- July 14, 2024
- 0
देहरादून। प्रदेश के राजकीय व अशासकीय महाविदयालय के साथ ही विविद्यालय परिसर में होने वाले छात्रसंघ चुनाव में छात्राओं को पचास फीसद प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। […]
विस अध्यक्ष का हुआ भव्य स्वागत
- admin
- July 18, 2024
- 0
रुद्रपुर। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण का गुरुवार को जसपुर पहुंचने पर उनके समर्थकों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष इन […]
दीपावली में अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था करें
- admin
- October 25, 2024
- 0
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आगामी दीपावली और राज्य स्थापना दिवस के दृष्टिगत प्रदेशभर में स्वच्छता, सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात […]