बागेश्वर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्लान आफ एक्शन के तहत बागेश्वर मे विधिक जागरूकता गोष्ठी आयोजित की। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रावधान (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम की जानकारी दी। तहसील गरुड़ सभा में आयोजित गोष्ठी में प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना, समाधन, उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण के लिए तंत्र प्रदान करना है। सरकारी, निजी तथा गैर-सरकारी संगठनों के साथ-साथ किसी भी संगठन, संस्था, उपक्रम या प्रतिष्ठान सहित सभी कार्यस्थलों पर लागू होता है। इस अधिनियम के अनुसार 10 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य है। यह समिति यौन-उत्पीड़न की शिकायतों, सुरक्षित कार्य, वातावरण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
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