उपचुनाव के लिए हरिद्वार, चमोली में आचार संहिता

देहरादून।गोपेश्वर। हरिद्वार और चमोली जिले में होने वाले उप चुनाव के लिए इन दोनों जिलों में आचार लगा दी गई है। वही  उपचुनाव में  उम्मीदवार 40 लाख की धनराशि खर्च कर सकेंगे । प्रशासन ने बैंकों को आचार संहित के दौरान संदेहजनक लेने-देन पर कड़ी निगरानी करने के  निर्देश दिए हैं।  उधर बदरीनाथ विधानसभा उप चुनाव में प्रत्याशियों के आय-व्यय के लिये बैंक खाता खोलने व संदेहजनक लेन-देन की निगरानी को लेकर बुधवार को मुख्य कोषाधिकारी मामूर जहाँ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्वाचन के दौरान बैंकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से उप चुनाव में प्रत्याशी की अधिकतम व्यय सीमा 40 लाख निर्धारित की गई है। कोषाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में मुख्य कोषाधिकारी ने सभी बैंक अधिकारियों को निर्वाचन के दौरान बैंकों में अपनाई जाने वाली मानक प्रचालन प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय के लिए अलग से खाता खोलने की प्रक्रिया में विलम्ब न करने तथा खाता खोलने के लिए बैंक शाखाओं में अलग काउंटर खोलने के निर्देश दिए। निर्वाचन हेतु खोले गये खाते के साथ ही प्रत्याशी अथवा उसके एजेंट को तत्काल चेक बुक भी मुहैया करायें। उन्होंने सभी बैंकों से संदेहजनक लेन-देन की दैनिक सूचना निर्वाचन कार्यालय को नियमित दिए जाने और आचार संहिता लागू के दौरान होने वाले लेन-देन की मुस्तैदी से निगरानी करते हुए संदेहास्पद लेनदेन की नियमित जानकारी निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने ने बताया एटीएम व अन्य बैंक शाखाओं के लिए कैश का परिवहन ऑनलाइन एप ईएसएमएस के माध्यम से करने के निर्देश अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। ईएसएमएस संबंधी निर्देश मिलने पर ऐप की मैपिंग कर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कैश परिवहन किया जाएगा। ऐसे में निर्देश प्राप्त होने तक पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार ही एटीएम व अन्य बैंक शाखाओं के कैश का परिवहन किया जाएगा।

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