प्रवासी मतदाता पोस्टल बैलेट से मतदान

देहरादून। लोकसभा चुनाव में प्रवासी मतदाता पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे और उन्हें वोट डालने के लिए अपने राज्य नहीं लौटना होगा। प्रवासी मतदाता जिस शहर या राज्य में काम करते हैं, वहीं से अपने राज्य के चुनाव में वोटिंग कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रवासी मतदाताओं के लिए ऐसी व्यवस्था की है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि सभी प्रवासी मतदाता पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। इससे प्रवासी मतदाताओं को मतदान के लिए अपने गृह राज्य, नगर जाने की जरूरत नहीं होगी और वे जहां हैं, वहीं से मतदान कर सकेंगे। यह जानकारी माइग्रेंट वोटर्स को उनके चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। प्रवासी मतदाता को वे अभी जहां निवास कर रहे हैं, वहां पर संबंधित ईआरओ कार्यालय में जाकर तीन डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। पहला डॉक्यूमेंट फार्म एम या फार्म 12सी में से कोई एक। दूसरा जहां पर वर्तमान में निवास कर रहे हैं, वहां का रेजीडेंस प्रूफ और तीसरा रिलीफ कमिश्नर से प्राप्त माइग्रेशन सर्टिफिकेट या अन्य कोई अभिलेख।

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